मधुबन-बापूधाम योजना में हर आवंटी पर पड़ेगा 15 लाख तक का अतिरिक्त भार, GDA ने दिया सरेंडर का भी विकल्‍प

kisded kisdedUncategorized14 hours ago5 Views

अखंड प्रताप सिंह, गाजियाबाद: मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में भूखंड खरीदने वाले आवंटियों को 5 से 15 लाख रुपये तक जीडीए को और चुकाने होंगे। हालांकि यह आर्थिक भार वहां फ्लैट खरीदने वालों पर नहीं पड़ेगा। आवंटियों को जीडीए की तरफ से नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया पिछले दिनों शुरू कर दी गई थी। इस आदेश के बाद 1500 से अधिक आवंटी प्रभावित होंगे।

वहीं, कुछ आवंटियों ने पैसा जमा करवाना भी शुरू कर दिया है, जबकि अन्य लोग इस नए आर्थिक भार से टेंशन में है। उनका कहना है कि अचानक इतना अधिक आर्थिक भार वहां के आवंटी कैसे सहेंगे। इस पर जीडीए को विचार करने की जरूरत है।

जीडीए अधिकारी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किसानों को बढ़ा मुआवजा देने के बाद जीडीए ने यह फैसला लिया है। आवंटियों को प्रति वर्ग मीटर 5175 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। मालूम हो कि आवंटियों ने 11800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट खरीदे थे। अब उन्हें 5175 रुपये और देना होगा। यदि किसी व्यक्ति ने 100 वर्ग मीटर का भूखंड है तो उसे 5 लाख 17 हजार रुपये देना होगा। यदि किसी का 300 वर्ग मीटर का भूखंड है तो उसे 15 लाख 52 हजार रुपये के करीब देना होगा।

यह कहते हैं आवंटी

मधुबन बापूधाम योजना का आवंटी राजेंद्र शर्मा का कहना है कि जो नए लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं। उन्हीं इसका पैसा लिया जाना चाहिए, लेकिन जो लोग रजिस्ट्री करवा चुके हैं। उनसे भी बढ़े हुए मुआवजे का पैसा लिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। जब भूखंड लिया गया था। उस समय इस तरह का नियम नहीं था। आवंटी लीलाधर बताते हैं कि उस समय बड़ी मुश्किल से जीडीए से इस भूखंड को लिया गया था, लेकिन अब अचानक यहां 15 लाख रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। यह पब्लिक पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। यह उचित नहीं है।

यह होता है नियम

जीडीए के अधिकारियों की मानें तो जब किसी भूखंड का आवंटन किया जाता है। उस समय जब रजिस्ट्री होती है तो उसमें यह लिखा होता है कि यदि भविष्य में किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देना पड़ा तो इसकी वसूली आवंटी से की जाएगी। इस मामले में भी किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2021 में बढ़ा मुआवजा देने का फैसला किया गया था। ऐसे में इसकी वसूली आवंटियों से की जा रही है।

मधुबन बापूधाम में भूखंड लेने वाले आवंटियों को बढ़े हुए मुआवजे की वसूली को लेकर नोटिस भेजा जा रहा है। आवंटियों द्वारा पैसा जमा करवाना शुरू किया गया है। उन्हें एकमुश्त और किश्त में पैसा जमा करवाने का विकल्प दिया गया है।

पीके सिंह, अपर सचिव, जीडीए

1500 से अधिक आवंटी प्रभावित होंगे

इस आदेश के बाद 1500 से अधिक आवंटी प्रभावित होंगे। खास बात यह है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्री पहले करवा रखी है उनको भी नोटिस भेजा जा रहा है। अन्य आवंटियों को भी नोटिस दिया गया है। जब लोग रजिस्ट्री करवाने आ रहे हैं तो अतिरिक्त रकम के भुगतान के बाद ही रजिस्ट्री हो पा रही है।

प्लान सरेंडर करने का भी विकल्प

अभी यहां पर 30 से 50 हजार वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन बेची जा रही है, लेकिन पुराने आवंटियों से केवल 17 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लिए जा रहे हैं। ऐसे में यदि किसी को दिक्कत हो रही होगी तो प्‍लॉट सरेंडर करके ब्याज सहित जीडीए से पैसा ले सकता है। आवंटी के पास एकमुश्त पैसा जमा करवाने के अलावा चार किश्तों में भी पैसा जमा करवाने का विकल्प दिया गया है।

घर बनाकर रह रहे हैं लोग

कुछ ब्लॉक में लोगों ने घर बनाकर रहना शुरू कर दिया है। इसमें प्रमुख रूप से डी-ब्लॉक में अभी लोगों ने घर बनवाया है। यहां के निवासियों का कहना है कि विकास कार्य नहीं होने की वजह से लोग अभी यहां पर घर बनवाने से बच रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को अतिरिक्त रकम जीडीए को देनी पड़ेगी।

आलोक भदौरिया

लेखक के बारे में

आलोक भदौरिया

आलोक भदौरिया असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर हैं। 2008 से टाइम्‍स ग्रुप के सदस्य रहे हैं। पहले नवभारत टाइम्‍स प्रिंट दिल्‍ली में अब एनबीटी ऑन लाइन के साथ लखनऊ में।… और पढ़ें

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