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जयपुर: शादी के बंधन में बंधने के बाद हर दंपती एक साथ जीवन बिताने के सपने देखता है, लेकिन जयपुर में सामने आए इस अनोखे केस ने सभी को चौंका दिया। यहां एक पति ने 15 साल तक पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध से इनकार किए जाने पर तलाक की अर्जी लगाई और कोर्ट ने इसे ‘मानसिक क्रूरता’ करार दिया।

पति का कहना था कि 2003 में शादी के बाद सुहागरात पर ही पत्नी ने संबंध बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद समय के साथ हालात बदलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे 15 साल बीत गए, लेकिन पत्नी का रवैया नहीं बदला।

सुहागरात से ही इंकार… 15 साल तक नहीं बनाए शारीरिक संबंध

एडवोकेट डीएस शेखावत ने बताया कि परिवादी पति ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि 3 नवंबर 2003 को उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद सुहागरात के समय पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। पति ने सोचा कि कुछ दिनों में सब सामान्य हो जाएगा। ऐसे में वह चुपचाप सब सहन करता रहा। कुछ ही दिनों बाद पत्नी जिद करने लगी कि उसे सास ससुर और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के साथ नहीं रहना। पति अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाह रहा था। चूंकि पत्नी ने सुहागरात को भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए और उसके बाद भी लगातार इनकार करती रही। पति ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा कि लगातार 15 साल तक पत्नी ने शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए। इसलिए उसे पत्नी से तलाक चाहिए।

झगड़ा करती और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी

पति का यह भी कहना था कि शादी के दिन से ही पत्नी घरवालों से अलग होना चाहती थी। यह उचित नहीं था। इसी बात को लेकर वह झगड़ा करने लगी। बात बात पर झगड़ा करने के साथ धमकियां देती थी वह झूठे मुकदमे दर्ज करा कर जेल भेज देगी। डर के मारे परिवार के सभी सदस्य भी चुप रहे। पूरा परिवार सब कुछ सहन करता रहा। ऐसे में हाथापाई या मारपीट की नौबत नहीं आई। जब लगातार 15 साल ऐसा ही चलता रहा तो पति ने तलाक की अर्जी लगाई। एडवोकेट डीएस शेखावत का कहना है कि जयपुर महानगर प्रथम की फैमिली कोर्ट संख्या 4 के जज पवन कुमार ने सुनवाई के दौरान कहा कि 15 साल तक शारीरिक संबंध नहीं बनने से अब दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना नहीं हो सकती।

दो साल से अलग रह रहे हैं पति पत्नी

हैरान करने वाली बात यह भी है कि पति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने के बावजूद पत्नी लगातार 13 साल तक ससुराल में ही रही। ससुराल पक्ष के मकान में ही रहना, वहीं खाना पीना चलता रहा लेकिन परिवार वालों से कोई पारिवारिक संबंध भी नहीं रखा। ना ही ससुराल पक्ष के किसी सदस्य से बोलचाल रही। पति का पूरा परिवार सब कुछ सहन करता रहा। दो साल पहले पत्नी ससुराल का घर छोड़कर चली गई और पति से अलग रहने लगी। दो साल से पत्नी ससुराल पक्ष के किसी सदस्य से भी नहीं मिली। कोर्ट ने अपने आदेश में बिना किसी कारण के पति से लगातार दो साल से अधिक समय से अलग रहने पर पत्नी को परित्याग का दोषी माना और तलाक को मंजूरी दे दी।

पत्नी ने भी लगाए आरोप लेकिन साबित नहीं कर सकी

कोर्ट में पेश होने के दौरान पत्नी ने शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने की बात स्वीकार भी की थी। पत्नी का कहना था कि उसके पति के अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। इस वजह से उसने शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए। पति के वकील ने कहा कि अगर पत्नी आरोप लगा रही है तो वह साबित करें कि किन महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। इस पर पत्नी कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई। कोर्ट ने कहा कि केवल मौखिक आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। अगर आरोप लगाया है तो साबित भी करें।

दहेज प्रताड़ना का केस भी नहीं आया काम

पत्नी ने कोर्ट में यह भी कहा कि पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उनके खिलाफ उसने दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज कराया था। इस पर पति के वकील ने दलील दी कि पत्नी ने शादी के 20 साल बाद दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था जबकि उसने पहली रात से ही शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। अगर दहेज प्रताड़ना होती तो शादी के कुछ दिन या कुछ वर्षों बाद भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता था। सबसे अहम बात यह भी रही कि पति द्वारा वर्ष 2021 में तलाक की अर्जी लगाने के बाद पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया था। इससे साफ प्रतीत होता है कि यह केस उसने पति और ससुराल वालों पर दबाव बनाने के लिए दर्ज कराया था।

सम्ब्रत चतुर्वेदी

लेखक के बारे में

सम्ब्रत चतुर्वेदी

नवभारत टाइम्स डिजिटल के सहायक समाचार संपादक। पत्रकारिता में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नेटवर्क18 जैसी संस्थाओं के बाद टाइम्स इंटरनेट तक 20 साल का सफर। देश-प्रदेश, खेल और शिक्षा, कला एवं संस्कृति जगत में खास रुचि। डिजिटल माध्यम के नए प्रयोगों में दिलचस्पी के साथ सीखने की सतत ललक…… और पढ़ें

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