जयपुर : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लोक जुंबिश परिषद के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान में समायोजन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस पर चुनौती देते हुए राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की थी। इधर, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश के 748 संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नियमितीकरण का रास्ता साफ
सुप्रीम कोर्ट में संविदा कर्मचारियों के मामल में न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। इसके साथ इन कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। इस दौरान राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने और संविदा कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता जितिन चतुर्वेदी ने पक्ष रखा था।
748 संविदा कर्मचारियों में फैल गई खुशी की लहर
इधर, अपने हक के लिए लड़ रहे 748 संविदा कर्मचारियों में इस फैसले से खुशी की लहर फैल गई हैं। कोर्ट के फैसले के बाद करीब 748 संविदा कर्मचारी सर्व शिक्षा अभियान के तहत समायोजित किए जाएंगे। इसके चलते संविदा कर्मचारियों को अब स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं मिलेंगी। इधर, इस फैसले के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा कि इस आदेश से राज्य सरकार पर वित्तीय और प्रशासनिक असर पड़ेगा। अब इस आदेश पर सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार कर सकती है।