
The Supreme Court on Friday dismissed a writ petition seeking a national minimum fire and life safety compliance framework for high-risk public premises including schools, coaching centres, and hospitals.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्कूलों, कोचिंग सेंटरों और अस्पतालों जैसे उच्च जोखिम वाले सार्वजनिक स्थलों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुपालन ढांचे की मांग वाली रिट याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने याचिका खारिज की, जो जून 2026 में दिल्ली के एक बेड-एंड-ब्रेकफास्ट में आग लगने से 23 लोगों की मौत के बाद दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अनिवार्य ऑडिट, एक सार्वजनिक डैशबोर्ड और क्यूआर-कोडेड सुरक्षा प्रमाणपत्रों के साथ एक समयबद्ध ढांचे की मांग की थी, पांच मंजिला इमारत में कथित उल्लंघनों का हवाला देते हुए।
याचिका में जिला स्तरीय प्रवर्तन समितियों और असुरक्षित संरचनाओं में बच्चों के लिए विशेष संरक्षण की भी मांग की गई थी। अदालत ने खारिज करने के अपने कारणों पर विस्तार से नहीं बताया।
स्रोत: livelaw.in
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