
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सागर जिले के चयनित गांवों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र हितग्राही 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे।
मिनी आरएएस, बायोफ्लॉक, मछली बिक्री वाहन, पोखर निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए इकाई लागत का 90 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।
योजना का लाभ सागर जिले के चुनिंदा गांवों के अनुसूचित जनजाति परिवारों तक सीमित है, जिन्हें 28 अक्टूबर से पहले आवेदन करना होगा। अनुदान की 90 प्रतिशत दर से पोखर निर्माण और बायोफ्लॉक जैसी इकाइयों की लागत का बड़ा हिस्सा सरकार वहन करेगी। अधूरी जानकारी के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदन किस कार्यालय में जमा होंगे, चयनित गांवों की सूची कहां उपलब्ध है, और अनुदान की शेष 10 प्रतिशत राशि हितग्राही को स्वयं वहन करनी होगी या नहीं। अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है, जिसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
Source: bhaskar.com
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