EPS-95 पेंशनभोगियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा

More than 85.84 lakh pensioners under the Employees’ Pension Scheme (EPS-95) must submit a Life Certificate, or Jeevan Pramaan Patra, every 12 months to continue receiving monthly payments. The government has disbursed…

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के तहत 85.84 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मासिक भुगतान जारी रखने के लिए हर 12 महीने में जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक इस योजना के तहत 15,819.28 करोड़ रुपये का वितरण किया है।

EPS-95 pensioners must submit life certificate yearly to avoid payment halt

प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने से पहले इसे जमा न करने पर अगले चक्र से पेंशन भुगतान रोका जा सकता है। लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, पेंशनभोगी कम से कम 5 एमपी फ्रंट कैमरे वाले स्मार्टफोन पर ‘आधारफेसआरडी’ और ‘जीवन प्रमाण फेस ऐप’ के माध्यम से आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करके घर से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, वे फिंगरप्रिंट या आईरिस उपकरणों के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए भाग लेने वाले बैंकों या डाकघरों में जा सकते हैं।

प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से 12 महीने तक वैध रहता है, और इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। जो पेंशनभोगी स्मार्टफोन का उपयोग करने में असमर्थ हैं, वे परिवार के सदस्यों से सहायता ले सकते हैं या बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से डोरस्टेप सेवाओं का अनुरोध कर सकते हैं। एक बार नया प्रमाण पत्र जमा और संसाधित हो जाने के बाद, विलंबित पेंशन राशि का वितरण कर दिया जाता है।


स्रोत: livemint.com

यह कहानी ऊपर दिए गए स्रोत से एआई द्वारा संश्लेषित की गई थी।

Ask their opinion on this story
They have read this article, our coverage, and the web.
AI simulations of historical figures. Responses are generated from the historical record, not authentic statements.

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

Share your opinion

Loading Next Post...
Search Trending
Ask their opinion
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

All fields are required.