राहुल गांधी मानहानि मामला: पुणे अदालत ने शोधकर्ता पर लगाया 20 हजार जुर्माना

Researcher fined Rs 20,000 in case against Rahul Gandhi over Savarkar remarks

A Pune court has rejected researcher Pankaj K Phadnis’ plea to join the private criminal defamation case against Congress leader Rahul Gandhi over remarks about V D Savarkar. Judicial Magistrate Amol Shriram…

खबर संक्षेप में

पुणे की एक अदालत ने वी डी सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर निजी आपराधिक मानहानि मामले में शोधकर्ता पंकज के फड़नीस की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोल श्रीराम शिंदे ने 14 अगस्त को फैसला सुनाया कि फड़नीस के पास मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुणे में 20,000 रुपये जमा करने का आदेश दिया।

फड़नीस ने तर्क दिया था कि उनका 25 वर्षों का शोध और ऐतिहासिक दस्तावेज अदालत की मदद कर सकते हैं। शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर और गांधी के वकीलों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे कार्यवाही में देरी हो सकती है और यह गांधी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। मुख्य मामला 17 अगस्त को जारी रहेगा, जिस दिन सत्यकी सावरकर से जिरह निर्धारित है।

द इंडियन ओपिनियन

यह दावा करना कि इस फैसले से ऐतिहासिक विवाद सुलझ गया है, अदालत के निर्णय के दायरे से बाहर होगा। अदालत ने केवल यह तय किया कि एक निजी आपराधिक शिकायत में कौन शामिल हो सकता है, न कि यह कि गांधी की टिप्पणी मानहानिकारक थी या सावरकर के रिकॉर्ड को इस मुकदमे में परखा जाना चाहिए। इसी तरह, खारिज याचिका को साजिश का सबूत कहना प्रक्रियात्मक आधारों को नजरअंदाज करना होगा। असली परीक्षा यह है कि क्या 17 अगस्त को होने वाली जिरह मामले को वास्तविक साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाती है।


स्रोत: indiatoday.in

यह खबर ऊपर दिए गए स्रोत से एआई द्वारा तैयार की गई है।

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