
लखनऊ के लाटूश रोड स्थित व्यापार मंडल कार्यालय में शुक्रवार (23 अक्टूबर) को राज्य कर विभाग के अधिकारियों और व्यापारियों की बैठक हुई। इसमें जीएसटी और वैट बकाया पर ब्याज माफी योजना पर चर्चा हुई। अपर आयुक्त राज्य कर सरबजीत ने बताया कि योजना का लाभ 16 अक्टूबर से 15 जनवरी तक पोर्टल पर आवेदन कर लिया जा सकता है।
उपायुक्त खंड-4 राखी सिंह ने कहा कि 10 लाख रुपए तक की मूल बकाया राशि वाले मामलों में ब्याज और अर्थदंड में पूरी छूट का प्रावधान है। जिन व्यापारियों ने कुछ हिस्सा पहले जमा कर दिया है, वे भी शेष पर छूट ले सकते हैं। मंजूरी के बाद योजना का लाभ मिलेगा।
लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि ऐसी योजनाएं समय रहते लाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछली योजना के समय कई व्यापारी बकाया जमा कर चुके थे, जिससे वे लाभ नहीं ले सके। मंडल योजना का बाजारों में प्रचार करेगा और सर्कुलर भेजेगा।
योजना का लाभ छोटे व्यापारियों को मिलने की संभावना है, जिनके 10 लाख रुपए तक के बकाया पर ब्याज और अर्थदंड पूरी तरह माफ हो सकता है। व्यापार मंडल के अनुसार, कई बड़े व्यापारी न्यायालय की शरण में हैं, जिससे वे इस योजना से बाहर रह सकते हैं। मंडल ने पिछली योजना में समय से पहले बकाया जमा करने वालों के छूट से वंचित रहने का मुद्दा उठाया है। योजना का प्रचार करने और आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी।
Source: bhaskar.com
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