
The Allahabad High Court has refused relief to former GST deputy commissioner Dhanendra Kumar Pandey, holding that courts need strong or grave suspicion, not proof of guilt, when framing corruption charges. Pandey…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व जीएसटी उपायुक्त धनेंद्र कुमार पांडे को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में आरोप तय करने के लिए अपराध साबित करना जरूरी नहीं है, बल्कि प्रबल या गंभीर संदेह पर्याप्त है। पांडे पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज है।

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