
The Andhra Pradesh High Court has declared the arrests of former government IT adviser Raj Kesireddy and former APBCL managing director D. Vasudeva Reddy illegal in the state liquor transportation case. Justice…
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के शराब परिवहन मामले में पूर्व सरकारी आईटी सलाहकार राज केसीरेड्डी और एपीबीसीएल के पूर्व प्रबंध निदेशक डी. वासुदेव रेड्डी की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया है। न्यायमूर्ति जी. महेश कुमार ने माना कि पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने उनकी गिरफ्तारी और उन्हें विजयवाड़ा एसीबी अदालत के समक्ष पेश करने के दौरान कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश आरोपों या मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करता है। अदालत ने एसआईटी को जांच जारी रखने की अनुमति दी और दोनों व्यक्तियों को जांच अधिकारी के समक्ष बुलाए जाने पर सहयोग करने तथा पेश होने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी, रिमांड आदेशों और प्रिजनर ट्रांजिट वारंट के जरिए पेशी को चुनौती दी थी।
गिरफ्तारी पर आए इस फैसले को न तो शराब घोटाले के सबूत के रूप में देखा जाना चाहिए और न ही इसे दोषमुक्ति माना जाना चाहिए। अदालत ने प्रक्रियात्मक खामी पाई है जबकि जांच को जारी रखने की अनुमति भी दी है। यह दावा करना कि मामला खत्म हो गया है आदेश से परे है, ठीक वैसे ही जैसे यह कहना कि प्रक्रिया केवल तकनीकी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करना है। अगली परीक्षा यह है कि क्या एसआईटी कानूनी जांच पूरी कर पाती है और अदालत में अपने आरोपों को साबित कर पाती है।
स्रोत: greatandhra.com
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