
A Sompeta court on Friday granted conditional bail to former Andhra Pradesh minister and YSR Congress Party leader Seediri Appalaraju, who spent 23 days in judicial custody in connection with a hit-and-run…
सोम्पेटा की एक अदालत ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता सीदिरी अप्पला राजू को सशर्त जमानत दे दी है। वे श्रीकाकुलम जिले में हिट एंड रन के एक मामले में 23 दिनों तक न्यायिक हिरासत में थे। ग्रेट आंध्र की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत की शर्तें पूरी करने के बाद अप्पला राजू रिहा हो जाएंगे।
यह मामला कासीबुग्गा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई एक दुर्घटना से जुड़ा है जिसमें दनैया नाम के एक चरवाहे की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में अप्पला राजू के बेटे अराव वर्मा की संलिप्तता की जांच की है। पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जांच को भटकाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इससे पहले उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं।
इस मामले को न तो राजनीतिक प्रतिशोध का दावा माना जाना चाहिए और न ही गिरफ्तारी के आधार पर इसे अपराध की पुष्टि समझनी चाहिए। जमानत का संबंध हिरासत से है न कि आरोपों की सत्यता से। मुख्य परीक्षा यह है कि क्या पुलिस सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़ को साबित कर पाती है और जांच व अदालती रिकॉर्ड के जरिए दुर्घटना में अराव वर्मा की भूमिका को स्पष्ट कर पाती है। पूर्व मंत्री की राजनीतिक पहचान के बजाय ये तथ्य ही मामले का फैसला तय करेंगे।
स्रोत: greatandhra.com
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