बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश: आवारा कुत्तों की नसबंदी पर ध्यान दे सरकार

Bombay high court to state govt: Rather than catching stray dogs, focus on sterilisation

The Bombay high court on Friday directed the Maharashtra government to aggressively implement the animal birth control (ABC) programme to tackle the rising stray dog population. A bench of Acting Chief Justice…

संक्षेप में खबर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम की पीठ ने कहा कि नसबंदी के लिए वयस्क कुत्तों को पकड़ने से प्रजनन रुकेगा और समस्या जड़ से खत्म होगी।

अदालत सुप्रीम कोर्ट के 19 मई के उस आदेश के बाद स्वतः संज्ञान ली गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अस्पतालों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने को कहा गया था। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ओ ए चंदुरकर ने कहा कि उनका हलफनामा पहले ही एबीसी कार्यक्रम को कवर करता है। न्यायाधीशों ने अनुपालन हलफनामे के लिए समय दिया और मामले को 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

द इंडियन ओपिनियन

कुत्तों को हटाने के बजाय अदालत का नसबंदी पर ध्यान केंद्रित करना तर्कसंगत है लेकिन असली परीक्षा इसके क्रियान्वयन में है। नगर निगम अक्सर एबीसी कार्यक्रमों की उपेक्षा करते हैं और संकट के लिए अक्सर पशु प्रेमियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आंकड़े स्थिति स्पष्ट करेंगे कि 11 सितंबर से पहले कितने वयस्क कुत्तों की नसबंदी की जाती है। यदि राज्य तब तक ठोस प्रगति नहीं दिखा पाता है तो अदालत का निर्देश केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा।


स्रोत: timesofindia.indiatimes.com

यह खबर एआई द्वारा ऊपर दिए गए स्रोत से तैयार की गई है।

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