
The Gujarat government has banned analogue paneer, cheese and butter under the Food Safety and Standards Act, 2006. The Health and Family Welfare Department said the decision followed inspections and laboratory testing…
गुजरात सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत एनालॉग पनीर, चीज और मक्खन पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि यह निर्णय राज्य भर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण और प्रयोगशाला परीक्षणों के बाद लिया गया है।
अधिकारियों ने कुछ ऐसे कृत्रिम या एनालॉग डेयरी उत्पादों का पता लगाया है जिन्हें उन्होंने मानकों के अनुरूप नहीं माना। विभाग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है लेकिन इस घोषणा में किसी विशिष्ट ब्रांड उत्पाद या विस्तृत परीक्षण परिणामों की पहचान नहीं की गई है। इस कार्रवाई को राज्य स्तरीय निरीक्षण और परीक्षण के बाद लागू किया गया है।
यह प्रतिबंध मौजूदा खाद्य सुरक्षा कानून का उपयोग करता है और निरीक्षण निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देता है। हालांकि उपलब्ध बयान कथित समस्या के पैमाने या गंभीरता को नहीं दर्शाता है। विस्तृत परिणामों के बिना व्यापक खतरे का दावा करना जल्दबाजी हो सकती है। उपभोक्ताओं और व्यवसायों को प्रभावित उत्पादों और प्रवर्तन व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता होगी। विभाग और परीक्षण एजेंसियों की ओर से और अधिक स्पष्टीकरण इस निर्णय का निष्पक्ष आकलन करने में मदद करेगा।
स्रोत: www.ndtvprofit.com
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