
The Homoeopathy Central Council has ruled that homoeopathic practitioners cannot practise any other system of medicine, NDTV reports. The regulation explicitly states that 'a Homoeopathic practitioner shall not practise any other system…
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल ने निर्देश दिया है कि होम्योपैथिक चिकित्सक होम्योपैथी के अलावा किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का अभ्यास नहीं कर सकते। विनियमन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक होम्योपैथिक चिकित्सक होम्योपैथी के अलावा किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का अभ्यास नहीं करेगा। इस विनियमन में एक शर्त के साथ विशेष छूट दी गई है लेकिन रिपोर्ट में उस छूट का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। यह विनियमन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत होम्योपैथी के लिए वैधानिक निकाय परिषद द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट से इस शर्त के सटीक शब्दों और प्रभावों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है।
यह विनियमन एक स्पष्ट पेशेवर सीमा तय करता है लेकिन असली परीक्षा इस छूट की शर्त में छिपी है। ग्रामीण भारत में होम्योपैथ अक्सर स्वास्थ्य सेवा के एकमात्र सुलभ प्रदाता होते हैं। क्या यह छूट आपातकालीन देखभाल या रेफरल की अनुमति देती है? परिषद को चिकित्सकों और मरीजों के बीच किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए इसका पूरा विवरण तुरंत सार्वजनिक करना चाहिए।
स्रोत: ndtv.com
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