
The Karnataka government has banned the sale and distribution of products containing tobacco and nicotine for one year from August 10, 2026. The food safety department issued the notification under the Food…
कर्नाटक सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों की बिक्री और वितरण पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 10 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत यह अधिसूचना जारी की है। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य गुटखा और पान मसाला जैसे हानिकारक पदार्थों की उपलब्धता को पूरी तरह से रोकना है। स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है और अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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