
Madhya Pradesh has removed the mandatory land requirement for private school recognition. Under the new guidelines, schools no longer need a minimum plot size, previously 75 decimals in urban areas and one…
मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की मान्यता के लिए अनिवार्य जमीन की शर्त को समाप्त कर दिया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूलों के लिए न्यूनतम प्लॉट आकार की आवश्यकता नहीं है। पहले शहरी क्षेत्रों में 75 डेसीमल और ग्रामीण क्षेत्रों में एक एकड़ जमीन जरूरी थी। स्कूल से 500 मीटर के दायरे में खेल का मैदान होना पर्याप्त होगा।
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