वंदे मातरम् पर गृह मंत्रालय का प्रोटोकॉल, सजा का प्रावधान नहीं

15 अगस्त पर वंदे मातरम् गाने से पहले जान लें ये नियम, कितनी पंक्तियां गानी हैं और क्या है पूरा प्रोटोकॉल

बिजनेस टुडे बाजार के अनुसार, गृह मंत्रालय के 2026 प्रोटोकॉल में आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के पूरे छह अंतरे गाने और उसके बाद राष्ट्रगान बजाने का क्रम बताया गया है। पूरे…

The Story in Brief

बिजनेस टुडे बाजार के अनुसार, गृह मंत्रालय के 2026 प्रोटोकॉल में आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के पूरे छह अंतरे गाने और उसके बाद राष्ट्रगान बजाने का क्रम बताया गया है। पूरे संस्करण की अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड है। हालांकि, कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब भी पहले दो अंतरों वाला संस्करण इस्तेमाल होता है।

25 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटोकॉल से जुड़ी याचिका खारिज करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय का सर्कुलर सलाहकारी है। वंदे मातरम् नहीं गाने पर इसमें कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। कार्यक्रम में बातचीत, मोबाइल इस्तेमाल और अनावश्यक आवाजाही से बचने तथा संस्थान के निर्देशों का सम्मान करने की सलाह दी गई है।

The Indian Opinion

इस विषय पर दो अतिरंजित दावे आसानी से फैल सकते हैं: हर व्यक्ति को पूरा गीत गाना कानूनी रूप से अनिवार्य है, या प्रोटोकॉल का कोई महत्व ही नहीं। उपलब्ध जानकारी दोनों धारणाओं का समर्थन नहीं करती। आधिकारिक समारोह में सम्मानजनक आचरण अपेक्षित है, पर 25 मार्च के आदेश के अनुसार उल्लंघन पर तय आपराधिक सजा नहीं है। आगे किसी संस्थान की कार्रवाई का आधार यही होगा कि वह निर्देश सलाहकारी हैं या उन्हें किसी अलग वैध नियम का समर्थन मिला है।


Source: bazaar.businesstoday.in

This story was synthesised by AI from the source linked above.

Ask their opinion on this story
They have read this article, our coverage, and the web.
AI simulations of historical figures. Responses are generated from the historical record, not authentic statements.

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

Share your opinion

Loading Next Post...
Search Trending
Ask their opinion
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

All fields are required.