NHAI ने एंबुलेंस के लिए 10 मिनट की समय सीमा तय की

हाईवे पर हादसे के बाद अब 10 मिनट में पहुंचेगी एंबुलेंस! NHAI ने तय की नई समय सीमा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 10 किलोमीटर के दायरे में हादसे की सूचना मिलने के बाद एंबुलेंस को 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पहुंचने का निर्देश दिया है। एंबुलेंस को टिकट स्वीकार…

The Story in Brief

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 10 किलोमीटर के दायरे में हादसे की सूचना मिलने के बाद एंबुलेंस को 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पहुंचने का निर्देश दिया है। एंबुलेंस को टिकट स्वीकार होने के समय से एक घंटे के भीतर घायल को नजदीकी अस्पताल भी पहुंचाना होगा। नियम तोड़ने, इमरजेंसी टिकट ठुकराने या जरूरी उपकरण और स्टाफ नहीं रखने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

NHAI के अनुसार, करीब 3,000 एंबुलेंस और 1,000 पेट्रोलिंग वाहन, क्रेन देशभर के लगभग 50,000 किलोमीटर लंबे हाईवे नेटवर्क पर तैनात हैं। GPS और NHAI Care System के डैशबोर्ड से उनके प्रतिक्रिया समय की निगरानी होगी। हादसों की सूचना 1033 हेल्पलाइन पर दी जा सकेगी।

The Indian Opinion

समय सीमा तय करना जरूरी है, लेकिन कागज पर बना नियम अपने आप राहत नहीं पहुंचाता। इस मामले में सबसे आसान दावा यही होगा कि अब हर घायल को 10 मिनट में मदद मिलेगी, जबकि लक्ष्य केवल 10 किलोमीटर के दायरे के लिए है। असली कसौटी GPS रिकॉर्ड, अस्पताल पहुंचने का समय और लगाए गए जुर्मानों का सार्वजनिक आंकड़ा होगा। NHAI को हर महीने बताना चाहिए कि कितनी कॉल पर ये मानक पूरे हुए।


Sources (2): bazaar.businesstoday.in, tupaki.com

This story was synthesised by AI from the 2 sources linked above.

Updated: this story now draws on 2 sources.

Ask their opinion on this story
They have read this article, our coverage, and the web.
AI simulations of historical figures. Responses are generated from the historical record, not authentic statements.

Share your opinion

Loading Next Post...
Search Trending
Ask their opinion
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

All fields are required.