
The Calcutta High Court on 5 August 2026 rejected Trinamool Congress leader Abhishek Banerjee’s request to travel to the United States for eye treatment at Johns Hopkins Hospital. Justice Saugata Bhattacharya said…
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 अगस्त 2026 को तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए अमेरिका के जॉन्स हॉपकिन्स अस्पताल जाने की अनुमति देने वाली याचिका ठुकरा दी। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि एक स्वतंत्र चिकित्सकीय राय की आवश्यकता है और बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। उनके वकील ने कहा कि वह पेश नहीं होंगे।
अदालत ने कहा कि इलाज भारत में ही संभव है। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि बनर्जी के खिलाफ करीब 15 आपराधिक मामले लंबित हैं। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद दायर की गई थी जिसमें हाईकोर्ट को एक सप्ताह के भीतर फैसला लेने को कहा गया था। बनर्जी 2016 की कार दुर्घटना के बाद से भारत और विदेश दोनों जगहों पर इलाज कराते रहे हैं।
यह मामला चिकित्सकीय गोपनीयता और लंबित आपराधिक मामलों में अदालती प्रक्रियाओं के पालन से जुड़ा है। विदेश में इलाज अनिवार्य होने के दावे अभी असत्यापित हैं क्योंकि बनर्जी प्रस्तावित मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए। वहीं केवल आपराधिक मामलों की मौजूदगी यह साबित नहीं करती कि उनके स्वास्थ्य संबंधी अनुरोध में कोई दम नहीं था। एक स्वतंत्र चिकित्सकीय मूल्यांकन और आगे की न्यायिक जांच के बिना किसी भी पक्ष की ओर से कड़े राजनीतिक दावे करना जल्दबाजी होगी।
स्रोत: www.thehindu.com
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