दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा CBI की केजरीवाल बरी करने पर याचिका

Delhi HC to hear CBI challenge to Kejriwal’s discharge in excise case

The Delhi High Court will on Monday hear the CBI's petition challenging a trial court order that discharged AAP leaders Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and 21 others in the liquor policy case.…

दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसने शराब नीति मामले में आप नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति मनोज जैन केजरीवाल और सिसोदिया द्वारा सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका को गैर-विचारणीय बताते हुए खारिज करने के आवेदनों पर भी सुनवाई कर सकते हैं। द सियासत डेली की रिपोर्ट के अनुसार, आप नेताओं ने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने बरी करने के आदेश के मात्र चार घंटे बाद “अभूतपूर्व जल्दबाजी” में और “बेहद गैर-गंभीर तरीके से” अपनी याचिका दायर की।

Delhi HC to hear CBI plea against Kejriwal discharge in liquor case

27 फरवरी को, ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि मामला न्यायिक समीक्षा में टिक नहीं सकता। अपनी पुनरीक्षण याचिका में, सीबीआई ने तर्क दिया है कि बरी करने का आदेश “स्पष्ट रूप से अवैध” है और “अभियोजन पक्ष के मामले के चयनात्मक पठन” पर आधारित है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने के चरण में ही मिनी-ट्रायल कर लिया और जांच अधिकारी के खिलाफ अनुचित प्रतिकूल टिप्पणियां कीं। न्यायमूर्ति जैन ने पहले केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को जवाब देने के लिए दो सप्ताह की अंतिम समय सीमा दी थी।

Delhi HC to hear CBI plea against Kejriwal discharge in liquor case

स्रोत: siasat.com

यह कहानी उपर्युक्त स्रोत से AI द्वारा संश्लेषित की गई है।

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