
The Delhi High Court has temporarily restrained a Patna-based real estate company from using “Nintendo India Private Limited” or the mark “NINTENDO”. Justice Jyoti Singh issued the interim order on July 29…
दिल्ली हाईकोर्ट ने पटना की एक रियल एस्टेट कंपनी को “निंटेंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड” या “NINTENDO” नाम का उपयोग करने से अंतरिम तौर पर रोक दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह ने 29 जुलाई को यह आदेश जापान की निंटेंडो कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर मामले में दिया। कंपनी का कहना था कि यह नाम जनता के बीच गेमिंग कारोबार से संबंध को लेकर भ्रम पैदा कर सकता है।
निंटेंडो ने बताया कि उन्हें नवंबर 2025 में इस कंपनी के पंजीकरण का पता चला और फरवरी 2026 में कानूनी नोटिस भेजा गया था। कोर्ट ने पाया कि नाम लगभग एक समान या भ्रम पैदा करने वाले हैं और निंटेंडो की भारत व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा का हवाला दिया। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।
आम भारतीय उपभोक्ताओं के लिए यह आदेश दर्शाता है कि कंपनियों के नाम स्थापित ब्रांडों से जुड़ाव का गलत प्रभाव क्यों नहीं पैदा करना चाहिए। कोर्ट का यह फैसला अंतरिम है, इसलिए व्यापक विवाद अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। रियल एस्टेट फर्म द्वारा जानबूझकर ब्रांड नाम कॉपी करने के दावों पर अगली कार्रवाई तक सावधानी बरतनी चाहिए। यह फैसला हर बुनियादी मुद्दे को तय किए बिना ट्रेडमार्क स्पष्टता की रक्षा करता है।
स्रोत (2): thehindu.com, indianopinion.org
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