
The Haryana Real Estate Regulatory Authority (HARERA), Gurugram, has issued a public advisory cautioning homebuyers against investing in unregistered real estate projects. The authority said it has taken note of misleading advertisements…
हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HARERA) गुरुग्राम ने घर खरीदारों को बिना पंजीकरण वाली रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश न करने की सार्वजनिक सलाह दी है। प्राधिकरण ने कहा कि उसने बिना मंजूरी वाली परियोजनाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर संज्ञान लिया है और प्रमोटरों को सभी प्री-लॉन्च प्रचार रोकने का निर्देश दिया है।

संभावित खरीदारों को प्राधिकरण के पोर्टल पर जाकर प्रोजेक्ट का RERA पंजीकरण प्रमाण पत्र, नंबर, वेबसाइट और साइट का पता जरूर सत्यापित करना चाहिए। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत बिना पंजीकरण वाली परियोजना की मार्केटिंग या बिक्री करना दंडनीय अपराध है और बिना पंजीकरण के ऐसी डील कराने वाले एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह सलाह समय पर आई है लेकिन एक पुरानी समस्या को उजागर करती है कि HARERA चेतावनी तो देता है लेकिन बिना पंजीकरण वाली परियोजनाएं लुभावने प्री-लॉन्च ऑफर देकर खरीदारों को फंसाना जारी रखती हैं। विनियमन में ढील के समर्थक अक्सर दावा करते हैं कि RERA से लागत बढ़ती है, लेकिन इसकी असली कीमत वे खरीदार चुकाते हैं जो धोखाधड़ी वाली स्कीमों में अपनी जमा पूंजी गंवा देते हैं। असली परीक्षा यह होगी कि क्या HARERA अब उल्लंघन करने वालों के नाम सार्वजनिक कर उन पर जुर्माना लगाता है या यह पोर्टल पर धूल फांकने वाली महज एक और सलाह बनकर रह जाएगी। धारा 59(2) के तहत वास्तव में कितने प्रमोटरों पर मुकदमा चलाया जाएगा?
स्रोत (2): hindustantimes.com, hindustantimes.com (2)
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