सेबी ने एनआरआई, ओसीआई और विदेशी नागरिकों के लिए केवाईसी नियमों में ढील दी

Relaxations in Know Your Client (KYC) norms for individual Persons Resident Outside India (i.e. Non-Resident Indians, Overseas Citizens of India and foreign nationals)

SEBI on August 14, 2026, relaxed Know Your Client norms for individual persons resident outside India, covering Non-Resident Indians, Overseas Citizens of India, and foreign nationals. The move aims to simplify the…

संक्षेप में खबर

सेबी ने 14 अगस्त 2026 को भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत निवेशकों के लिए नो योर क्लाइंट (केवाईसी) नियमों में ढील दी है। इसमें अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) और विदेशी नागरिक शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य इन श्रेणियों के लिए निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना है। हालांकि जारी संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति में दस्तावेज और सत्यापन प्रक्रियाओं में किए गए सटीक बदलावों का विवरण नहीं दिया गया है।

द इंडियन ओपिनियन

निवेश में सुगमता के लिए सेबी का यह फैसला एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि इससे सीमा पार धन प्रवाह की जांच की प्रक्रिया कमजोर नहीं होनी चाहिए। यह कहना कि यह अमीरों को दी गई रियायत है सही नहीं है क्योंकि यह विदेशों में रहने वाले सभी व्यक्तिगत निवेशकों पर लागू होता है। असली परीक्षा यह होगी कि क्या अनुपालन लागत वास्तव में कम होती है और क्या कर चोरी का जोखिम नियंत्रण में रहता है। अगली तिमाही में नए पंजीकरण के आंकड़े ही इसकी हकीकत स्पष्ट करेंगे।


स्रोत: sebi.gov.in

यह खबर ऊपर दिए गए स्रोत से एआई द्वारा तैयार की गई है।

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