अमेरिका में H-1B धारकों 60 दिन का ग्रेस पीरियड खतरे में

नौकरी जाते ही छोड़ना होगा अमेरिका! 60 दिन के ‘ग्रेस पीरियड’ नियम पर लटकी तलवार

अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमें H-1B, L-1 और अन्य नॉन-इमिग्रेंट वीजा धारकों को नौकरी छूटने के बाद मिलने वाला 60 दिन का ग्रेस…

The Story in Brief

अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमें H-1B, L-1 और अन्य नॉन-इमिग्रेंट वीजा धारकों को नौकरी छूटने के बाद मिलने वाला 60 दिन का ग्रेस पीरियड खत्म किया जा सकता है। Aaj Tak और Business Today के अनुसार, यह प्रस्ताव अभी फेडरल ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) की समीक्षा में है। लागू होने से पहले इसे प्रकाशित होना और 30-60 दिनों की सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

यह बदलाव भारतीय पेशेवरों के लिए बेहद अहम है क्योंकि 2024 में सभी सफल H-1B आवेदकों में 71 प्रतिशत भारतीय थे। अमेरिका में अनुमानित 52 लाख भारतीय-अमेरिकी रहते हैं। फिलहाल मौजूदा ग्रेस पीरियड नियम जारी है।

The Indian Opinion

इस खबर को लेकर कई लोग तुरंत घबरा रहे हैं, लेकिन अभी यह सिर्फ एक प्रस्ताव है जो OMB की समीक्षा में है। सार्वजनिक टिप्पणी और अंतिम नियम लागू होने में महीनों लग सकते हैं। असली परीक्षा तब होगी जब DHS औपचारिक रूप से प्रस्ताव प्रकाशित करेगा और टिप्पणी अवधि शुरू होगी। तब देखना होगा कि क्या वास्तव में 60 दिन का समय खत्म किया जाता है या केवल कम किया जाता है।


Sources (2): aajtak.in, bazaar.businesstoday.in

This story was synthesised by AI from the 2 sources linked above.

Updated: this story now draws on 2 sources.

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