आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू को दी राहत

Ex-Minister Ambati Rambabu Gets Relief From HC

The Andhra Pradesh High Court on Friday directed police to serve a notice under Section 35(3)(3) of the BNSS on former minister and YSR Congress Party leader Ambati Rambabu, adjourning his petition…

संक्षेप में खबर

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वे पूर्व मंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता अंबाती रामबाबू को बीएनएसएस की धारा 35(3)(3) के तहत नोटिस तामील करें। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति वाई लक्ष्मण राव ने यह सुनवाई तब की जब गुंटूर टीडीपी अध्यक्ष पिल्लई मानिक्याला राव ने शिकायत दर्ज कराई कि रामबाबू ने केंद्रीय मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर का एक मॉर्फ्ड वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है जिसका उद्देश्य उनकी छवि खराब करना और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना है। अगली सुनवाई सितंबर में होगी।

द इंडियन ओपिनियन

यह नैरेटिव कि यह केवल राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि अदालत ने अभी केवल नोटिस देने का निर्देश दिया है और प्राथमिकी को रद्द नहीं किया है। दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि कानून उनके साथ है लेकिन असली परीक्षा यह है कि क्या कथित मॉर्फ्ड वीडियो वास्तव में फ्लैग कोड का उल्लंघन करता है या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। सितंबर की सुनवाई यह तय करेगी कि शिकायत में कोई दम है या यह विपक्षी नेता को परेशान करने का एक तरीका मात्र है।


स्रोत: deccanchronicle.com

यह खबर ऊपर दिए गए स्रोत से एआई द्वारा तैयार की गई है।

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