
The Assam government on Monday tabled the Uniform Civil Code, Assam, 2026 Bill in the assembly, seeking to ban polygamy and make registration of live-in relationships compulsory. Parliamentary Affairs Minister Atul Bora…
असम सरकार ने सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (असम, 2026) विधेयक पेश किया, जिसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध और लिव-इन रिलेशनशिप की अनिवार्य पंजीकरण का प्रस्ताव है। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से यह विधेयक पेश किया।
इस विधेयक में पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है, साथ ही बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक कानूनी ढांचा भी प्रदान करता है, जिसमें साथी और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यह विधेयक असम की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा।
विपक्षी दलों, जिनमें कांग्रेस, रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस शामिल हैं, ने इस कदम का विरोध करते हुए इसे पेश करने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की मांग की।
स्रोत: millenniumpost.in
यह कहानी ऊपर दिए गए स्रोत से AI द्वारा संश्लेषित की गई है।