
A Hindu Undivided Family (HUF) exists as a separate taxable entity under the Income Tax Act, allowing rental, business, and investment income to be taxed at the HUF's slab rate. But this…
हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) आयकर अधिनियम के तहत एक अलग कर इकाई है, जो किराया, व्यवसाय और निवेश आय पर HUF की स्लैब दर से कर लगाने की अनुमति देती है। लेकिन इससे वेतनभोगी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत कर कम नहीं कर सकते, livemint.com की रिपोर्ट। क्लबिंग प्रावधानों के अनुसार, HUF की आय को व्यक्तिगत आय के साथ जोड़कर कर लगाया जाता है।
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