
Parents gifting money, property or jewellery to their married daughter is generally tax-free under the Income-tax Act, 2025. The usual Rs 50,000 threshold does not apply when the gift is from a…
माता-पिता द्वारा अपनी विवाहित बेटी को दी गई धनराशि, संपत्ति या आभूषण आयकर अधिनियम 2025 के तहत आम तौर पर कर-मुक्त है। माता-पिता जैसे निर्दिष्ट संबंधी से उपहार मिलने पर सामान्य 50,000 रुपये की सीमा लागू नहीं होती।
लेकिन उपहार में मिली संपत्ति से उत्पन्न आय, सावधि जमा पर ब्याज, संपत्ति से किराया, शेयरों से लाभांश, या निवेश की बिक्री से पूंजीगत लाभ, बेटी के हाथों में कर योग्य है। नवराज ग्लोबल एडवाइजर्स के निशांत शंकर ने कहा कि पति या नाबालिग बच्चे के आय सम्मिलन के प्रावधान यहां लागू नहीं होते।
माता-पिता और बेटियों को उचित दस्तावेज रखने चाहिए और अनुपालन के लिए कर विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।
स्रोत: livemint.com
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