
The Punjab and Haryana High Court has granted regular bail in a money laundering case linked to the alleged diversion of homebuyers’ funds. Justice Sumeet Goel held that prolonged pre-trial custody can…
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दी, जिसमें घर खरीदारों के फंड के कथित डायवर्जन का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि लंबी हिरासत और समय पर सुनवाई की कोई वास्तविक संभावना नहीं होने पर धारा 45 PMLA के बावजूद जमानत दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 और मामला-विशिष्ट मूल्यांकन, देरी, आरोपी की भूमिका और सुनवाई की प्रगति निर्णय का मार्गदर्शन करना चाहिए।

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