
The Delhi Police has filed a chargesheet in a Saket court blaming the illegal addition of two floors, use of substandard material, and disregard for building norms for the May 30 building…
दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सैदुलाजाब में 30 मई को हुए भवन ढहने के लिए दो अवैध मंजिलें, घटिया सामग्री का इस्तेमाल और बिल्डिंग नियमों की अनदेखी को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी। 13 अगस्त को दाखिल चार्जशीट में भवन मालिक करमवीर सिंह और बिल्डर मनीष खत्री और अविनाश गुप्ता को नामजद किया गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, चार्जशीट में कहा गया है कि कोई बिल्डिंग प्लान स्वीकृत नहीं था और अनिवार्य नियमों का उल्लंघन किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, भूमिगत पानी की टंकी के लिए बेसमेंट की खुदाई ने संरचना को और कमजोर कर दिया। इस्तेमाल किए गए कंक्रीट को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
तीनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत, गैर-इरादतन हत्या और लापरवाहीपूर्ण निर्माण सहित धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने कहा कि नागरिक अधिकारियों की कथित लापरवाही पर पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अदालत में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
स्रोत (2): timesofindia.indiatimes.com, hindustantimes.com
यह कहानी ऊपर दिए गए दो स्रोतों से एआई द्वारा संश्लेषित की गई थी।