
The Allahabad High Court has asked the Uttar Pradesh government whether contractual teachers who have served for over 15 years will be regularised. The court said a teacher cannot be left without…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या 15 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके अनुबंधित शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। अदालत ने कहा कि 16 वर्ष की सेवा के बाद शिक्षक को आजीविका से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार को अपर मुख्य सचिव का व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

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