मद्रास हाईकोर्ट: पिता द्वारा बेटी को उपहार में दी संपत्ति संयुक्त नहीं

Father Gifting Daughter Property As Part Of Matrimonial Settlement Not Joint Family Property Without Proof: Madras High Court

The Madras High Court has ruled that a father gifting property to his minor daughter in a matrimonial settlement cannot be treated as joint family property unless proved to have been purchased…

संक्षेप में खबर

मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वैवाहिक समझौते के तहत पिता द्वारा नाबालिग बेटी को उपहार में दी गई संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं माना जा सकता जब तक कि यह साबित न हो कि वह संयुक्त परिवार के फंड से खरीदी गई थी। एक डिवीजन बेंच ने एस. दुरईमाणिकम और उनके भाई एस.डी.एस. सेल्वम की अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने दावा किया था कि 1989 की संपत्ति संयुक्त परिवार के धन से खरीदी गई थी।

मद्रास हाईकोर्ट: पिता द्वारा बेटी को उपहार में दी संपत्ति संयुक्त नहीं

अदालत ने गौर किया कि दुरईमाणिकम की नौकरी से अपनी व्यक्तिगत आय थी और उनके पिता, पूर्व मंत्री एस.डी. सोमसुंदरम ने कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था। बेंच ने यह भी माना कि दुरईमाणिकम लिमिटेशन एक्ट के तहत दशकों बाद अपने ही 2002 के गिफ्ट डीड को चुनौती नहीं दे सकते। अदालत ने इलावरसी को संपत्ति का पूर्ण मालिक माना और उनके पिता को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया।

द इंडियन ओपिनियन

अदालत का व्यक्तिगत आय के प्रमाण और पिता की संपत्ति से कर रिटर्न न होने पर निर्भरता यह दिखाती है कि संयुक्त परिवार के न्यूक्लियस को साबित करना कितना महत्वपूर्ण है। सभी संपत्ति विवादों को पितृसत्तात्मक शोषण बताने वाले सुस्त नैरेटिव न्यायपालिका द्वारा लागू किए गए कठोर साक्ष्य मानकों को नजरअंदाज करते हैं। असली परीक्षा यह है कि क्या गिफ्ट डीड जानबूझकर निष्पादित की गई और स्वीकार की गई, जबकि लिमिटेशन कानून देरी से दी जाने वाली चुनौतियों को रोकता है। क्या यह वैवाहिक समझौतों में स्पष्ट दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देगा?


स्रोत: livelaw.in

यह खबर ऊपर लिंक किए गए स्रोत से एआई द्वारा तैयार की गई है।

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