
The Pune bench of the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) has ruled that Rs 71.56 lakh deposited in a wife's bank account cannot be taxed as unexplained income when the husband had…
पुणे ITAT ने फैसला सुनाया कि पत्नी के बैंक खाते में जमा रु.71.56 लाख को अघोषित आय नहीं माना जा सकता, क्योंकि पति ने यह राशि पहले ही घोषित कर कर चुका दिया है। दोबारा कर लगाना दोहरा कराधान होगा। गौरी नवले और जयेंद्र नवले के मामले में 14 अगस्त को यह आदेश जारी हुआ।

पूरी खबर अंग्रेज़ी में पढ़ें →