सीजेआई का एनएलयू को निर्देश: प्रौद्योगिकी से कानूनी व्यवस्था में क्रांति लाएं

Chief Justice of India Surya Kant on Sunday told national law universities to stop merely adapting to technology and instead take the lead in reshaping the legal system around it. Speaking at…

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रविवार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) को कहा कि वे प्रौद्योगिकी को केवल अपनाने तक सीमित न रहें, बल्कि इसके इर्द-गिर्द कानूनी व्यवस्था को नया आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाएं। एनएलयू जोधपुर में आयोजित कुलपति सम्मेलन 2.0 में बोलते हुए उन्होंने कहा कि विधि पेशे को प्रौद्योगिकी अपनाने में देरी करने वाली अपनी छवि से छुटकारा पाना होगा।

CJI urges NLUs to lead tech-driven legal system overhaul

मुख्य न्यायाधीश ने विधि शिक्षा में जनरेटिव एआई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को खारिज करते हुए इसके निगरानी में कक्षा में उपयोग की वकालत की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को छात्रों को एआई आउटपुट पर सवाल उठाना, निष्कर्षों को सत्यापित करना और स्वतंत्र निर्णय लेना सिखाना चाहिए, चेतावनी देते हुए कहा कि जो केवल एक उपकरण के आउटपुट को समझते हैं, वे उस पर निर्भर हो जाते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पाठ्यक्रम में बदलाव का आह्वान किया, जिससे शैक्षणिक ईमानदारी और जिम्मेदार एआई उपयोग को मुख्य घटक बनाया जा सके।

मुख्य न्यायाधीश ने एनएलयू से एल्गोरिदमिक जवाबदेही, डेटा सुरक्षा और न्याय तक डिजिटल पहुंच पर अनुसंधान में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “प्रौद्योगिकी कानूनी संस्थानों को अधिक सक्षम बनाए, लेकिन हमारे मूल्य दिशा निर्धारित करें,” यह जोड़ते हुए कि नवाचार को न्याय की गति बढ़ानी चाहिए, बिना इसे कम निष्पक्ष बनाए।


स्रोत: thehindu.com

यह कहानी ऊपर दिए गए स्रोत से एआई द्वारा संश्लेषित की गई है।

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