
The Supreme Court will on Monday, August 17, hear Congress leader Rahul Gandhi's plea against an Allahabad High Court order directing the CBI and Enforcement Directorate (ED) to verify allegations of disproportionate…
सुप्रीम कोर्ट सोमवार, 17 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनके खिलाफ असम्पत्ति विसंगति के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 20 जुलाई को सीबीआई के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया था और एक वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से एक नया हलफनामा दाखिल कर प्रगति की जानकारी देने का आदेश दिया था। अदालत ने इस मामले को आंशिक रूप से सुना हुआ माना और अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की। अदालत ने केंद्र सरकार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से प्रति-हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय भी दिया।
हाई कोर्ट भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने पहले गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोप लगाए थे। अदालत ने निर्देश दिया कि पूरा मामला रिकॉर्ड वरिष्ठ रजिस्ट्रार की सुरक्षित अभिरक्षा में एक सीलबंद कवर में रखा जाए।
स्रोत: thehindu.com
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