केरल हाईकोर्ट ने अवैध झंडों पर मामूली जुर्माना वसूली पर लगाई फटकार

‘State Losing Valuable Revenue’: Kerala High Court Pulls Up Authorities Over Negligible Recovery Of Fines For Unauthorised Flags, Banners

The Kerala High Court has sharply criticised state authorities and local self-government institutions for failing to impose and recover fines on unauthorised flags, boards and other installations. Justice Devan Ramachandran observed that…

केरल हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों और स्थानीय स्वशासन संस्थानों पर अवैध झंडों, बोर्डों और अन्य प्रतिष्ठानों पर जुर्माना न लगाने और वसूल न करने के लिए कड़ी आलोचना की है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि इस निष्क्रियता के कारण राज्य को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अदालत 2018 की एक याचिका से संबंधित समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पहले ही ऐसे प्रतिष्ठानों को अवैध घोषित कर दिया गया था।

केरल हाईकोर्ट ने अवैध झंडों पर मामूली जुर्माना वसूली पर लगाई फटकार

अदालत ने हटाए गए प्रतिष्ठानों की संख्या और वसूले गए जुर्माने के बीच विसंगति पाई। जहां बयानों में कई बोर्ड और झंडे हटाए जाने का उल्लेख था, वहीं जुर्माना कॉलम में अक्सर “शून्य” या नगण्य राशि दर्ज थी। अदालत ने अपने पिछले आदेश को याद किया कि प्रत्येक प्रतिष्ठान पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए, जिसे सरकार ने स्वीकार किया था। उसने अधिकारियों के आचरण को “वस्तुतः एक आपराधिक कार्रवाई” बताया और चेतावनी दी कि यदि जुर्माना ठीक से नहीं लगाया और वसूला गया तो सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

राज्य सरकार के अधिवक्ता और स्थायी वकील ने यह समझाने के लिए समय मांगा कि जुर्माना कैसे लगाया और वसूला जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।


स्रोत: livelaw.in

यह कहानी ऊपर दिए गए स्रोत से एआई द्वारा संश्लेषित की गई है।

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