
The Bombay High Court has quashed an FIR against former Axis Mutual Fund chief dealer Viresh Joshi in an alleged front-running case, ruling that prosecution under the SEBI Act can be initiated…
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित फ्रंट-रनिंग मामले में Axis म्यूचुअल फंड के पूर्व मुख्य डीलर वीरेश जोशी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि SEBI अधिनियम के तहत अभियोजन केवल SEBI की शिकायत पर ही शुरू किया जा सकता है।
सियान पुलिस स्टेशन में दर्ज यह FIR बाद में आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दी गई थी। इसमें जोशी पर बड़े फंड ऑर्डरों की गोपनीय जानकारी सह-आरोपियों के साथ साझा करने का आरोप था, जिन्होंने मुनाफे के लिए पहले से ट्रेडिंग की। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि आय को कई संस्थाओं के माध्यम से रूट किया गया था।
न्यायमूर्ति RR भोंसले ने कहा कि SEBI के तहत विशेष कानून को सामान्य आपराधिक कानून पर प्राथमिकता लेनी चाहिए और SEBI को एक विशेषज्ञ निकाय बताया। अदालत ने SEBI से आवश्यकता पड़ने पर ‘त्वरित, तीव्र और प्रभावी कदम’ उठाने का आग्रह किया और सामान्य आपराधिक कानून के तहत स्वतंत्र अपराधों के साथ-साथ Axis म्यूचुअल फंड की अलग शिकायत को भी खुला छोड़ दिया।
स्रोत: freepressjournal.in
यह कहानी AI द्वारा ऊपर दिए गए स्रोत से संश्लेषित की गई थी।