
The Telangana High Court has directed the state government to avoid any delay in holding elections for the remaining primary and district-level fisheries cooperative societies. Justice Surepalli Nanda ordered the authorities to…
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को शेष प्राथमिक और जिला स्तरीय मत्स्य सहकारी समितियों के चुनाव कराने में किसी भी देरी से बचने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुरेपल्ली नंदा ने अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी कर लोकतांत्रिक शासी निकायों का गठन करने का आदेश दिया।
यह आदेश मुलुगु जिले के साधु रघु और अन्य लोगों की याचिका पर आया, जिन्होंने शिकायत की थी कि अधिकारियों ने चुनाव कराने के उनके अनुरोधों पर कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता डी.एल. पांडु ने अदालत को बताया कि अनंतिम कार्यक्रम का पालन करने का पूर्व निर्देश लागू नहीं किया गया था। अदालत ने अब अधिकारियों से अभ्यावेदन पर विचार कर तीन सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है।
स्रोत: deccanchronicle.com
यह कहानी उपर्युक्त स्रोत से AI द्वारा संश्लेषित की गई थी।