
Even after filing your income tax return (ITR) on time, you may still receive a notice from the income tax department. According to ndtvprofit.com, there are three reasons why this can happen.…
समय पर आयकर रिटर्न (ITR) भरने के बाद भी आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। ndtvprofit.com के अनुसार इसके तीन मुख्य कारण हो सकते हैं। लेख में सलाह दी गई है कि नोटिस मिलने पर सबसे पहले आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर इसकी प्रमाणिकता की जांच करें। इससे आप किसी धोखाधड़ी से बच पाएंगे और सिस्टम के माध्यम से सही तरीके से जवाब दे सकेंगे।
अक्सर कर नोटिस मिलने पर लोग शिकायत करते हैं कि सिस्टम ईमानदार करदाताओं को परेशान कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर नोटिस आपके द्वारा घोषित आय और नियोक्ताओं या बैंकों द्वारा दी गई जानकारी में अंतर के कारण आते हैं। विभाग छोटी गलतियों के लिए भी ऑटोमेटेड नोटिस भेजता है। इसे दुर्भावनापूर्ण मानने के बजाय करदाताओं को सत्यापन प्रक्रिया का स्वागत करना चाहिए क्योंकि यह धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करती है। असली परीक्षा यह है कि क्या प्री-फिल्ड रिटर्न और डेटा मिलान बेहतर होने पर नोटिसों की संख्या में कमी आएगी। क्या विभाग इस प्रक्रिया को सरल बनाएगा या नोटिस फाइलिंग सीजन का स्थायी हिस्सा बने रहेंगे?
स्रोत: ndtvprofit.com
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